COVID-19 Awareness

All officials may be advised to take care of their own health and look out for respiratory symptoms/fever and, if feeling unwell, should leave the workplace immediatly after informing their reporting officers. They should observe home-quarantine as per the guidelines issued by MoH&FW, Government of India available at the following link.
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भारतीय डाक, पश्‍चिम बंगाल सर्किल आपका स्‍वागत करता है
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Joy of Communication
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Postal Life Insurance

Santosh, Suraksha, Suvidha, Sumangal
Gram Santosh, Gram Suraksha, Gram Suvidha, Gram Sumangal
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Post Office Savings Account, Recurring Deposite Account, Time Deposite Account
Monthly Income Account, PPF Account, Senior Citizen Savings Scheme, National Saving Certificate
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Vidyasagar Setu
डायरेक्‍ट पोस्ट

डायरेक्‍ट पोस्‍ट डायरेक्‍ट मेल का गैर-पता लिखित अवयव है । इसके अंतर्गत गैर-पता लिखित डाक वस्‍तुएं जैसे पत्र, कार्ड, विवरणिकाएं, प्रश्‍नावली, पैम्‍फलेट, सैंपल, सीडी/फ्लॉपी एवं कैसेट आदि जैसी प्रचार-सामग्री, कूपन, पोस्‍टर, मेलर अथवा किसी भी अन्‍य प्रकार के ऐसे मुद्रित पत्र शामिल हैं, जो भारतीय डाकघर अधिनियम, 1998 अथवा भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 के अंतर्गत प्रतिबंधित न हों ।

     ⌂ डायरेक्‍ट पोस्‍ट की वस्‍तुओं का मूल्‍य निम्‍नलिखित है –

 

प्रथम 20 ग्राम के लिए प्रति वस्‍तु

प्रति वस्‍तु (प्रत्‍येक अतिरिक्‍त 20 ग्राम या उसके हिस्‍से पर)

 

स्‍थानीय

अन्‍तर्नगरीय

1 डायरेक्‍ट पोस्‍ट वस्‍तु का मूल्‍य

1.50

2.00

1.00 स्‍थानीय एव अन्‍तर्नगरीय दोनों वस्‍तुओं के लिए


डायरेक्‍ट पोस्‍ट वस्‍तुओं की मात्रा 50,000 से अधिक होने की स्‍थिति में प्रेषक को छूट के रूप में संबंधित विज्ञापन एजेंसी को कमीशन के रूप में 5% स्‍वीकार्य होगा ।

⌂ केवल गैर-पता लिखित डाक वस्‍तुएं जैसे पत्र, कार्ड, विवरणिकाएं, प्रश्‍नावली, पैम्‍फलेट, सैंपल, सीडी/फ्लॉपी एवं कैसेट आदि जैसी प्रचार-सामग्री, कूपन, पोस्‍टर, मेलर अथवा किसी भी अन्‍य प्राकर के ऐसे मुद्रित पत्र जो भारतीय डाकघर अधिनियम, 1998 अथवा भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 के अंतर्गत प्रतिबंधित न हों ।

⌂ डायरेक्‍ट पोस्‍ट के अंतर्गत न्‍यूनतम 1000 वस्‍तुएं स्‍वीकार की जा सकती हैं ।

⌂ इसके अंतर्गत स्‍वीकार की जाने वाली वस्‍तुओं की लम्‍बाई एवं चौड़ाई A3 प्रकार के पेपर से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

⌂ डायरेक्‍ट पोस्‍ट के रूप में प्रेषित वस्‍तुओं पर कोई पता या नाम लिखा नहीं होना चाहिए । ये वस्‍तुएं नामोदिष्‍ट डाकघरों में थोक में स्‍वीकार की जाएंगी । इन्‍हें किसी पत्र पेटिका में नहीं डाला जाएगा ।

⌂ डायरेक्‍ट पोस्‍ट के अंतर्गत अन्‍य शहरों में वितरण के लिए भेजी जाने वाली वस्‍तुएं पिनकोडवार बंडल में स्‍वीकार की जाएंगी ।

⌂ डायरेक्‍ट पोस्‍ट वस्‍तुएं केवल भारत के भीतर ही भेजी जा सकती हैं ।

⌂ कोई व्‍यक्‍ति या संगठन डायरेक्‍ट पोस्‍ट सेवा का लाभ ले सकता है ।

⌂ डायरेक्‍ट पोस्‍ट के प्रेषक उस जगह की संख्‍या एवं क्षेत्र का विशेष रूप से उल्‍लेख कर सकते हैं जहां वे डायरेक्‍ट पोस्‍ट वस्‍तुओं का वितरण करना चाहते हैं । फिरभी, किसी भी विशेष पते पर या किसी व्‍यक्‍ति विशेष को वस्‍तुएं वितरित करने की वचनबद्धता नहीं दी जा सकती है ।

⌂ प्रेषक को सूचित किया जाएगा कि उनके द्वारा दी गई वस्‍तुएं उनके आदेश के अनुसार वितरित कर दी गई हैं ।

⌂ यदि प्रेषक वस्‍तुओं को मुद्रित करवाना या वितरण-पूर्ण अन्‍य कोई कार्यकलाप करवाना चाहता है तो व्‍यवसाय डाक के अंतर्गत अलग से शुल्‍क लेकर उसे सुविधा दी जा सकती है । यद्यपि इन कार्यकलापों को डायरेक्‍ट पोस्‍ट के साथ जोड़ा जा सकता है, तथापि वे डायरेक्‍ट पोस्‍ट के उत्‍पाद का हिस्‍सा नहीं है ।

डायरेक्‍ट पोस्‍ट सूचना :

व्‍यवसाय विकास ग्रुप : 033 22120242, 033 22120166

ईमेल : bdcwbc@gmail.com



 
 
 
 

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Monday 4th November 2024 को अंतिम बार अपडेट किया गया ।