COVID-19 Awareness

All officials may be advised to take care of their own health and look out for respiratory symptoms/fever and, if feeling unwell, should leave the workplace immediatly after informing their reporting officers. They should observe home-quarantine as per the guidelines issued by MoH&FW, Government of India available at the following link.
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भारतीय डाक, पश्‍चिम बंगाल सर्किल आपका स्‍वागत करता है
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Santosh, Suraksha, Suvidha, Sumangal
Gram Santosh, Gram Suraksha, Gram Suvidha, Gram Sumangal
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Monthly Income Account, PPF Account, Senior Citizen Savings Scheme, National Saving Certificate
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Vidyasagar Setu
 
एक्‍सप्रेस पार्सल


एक्‍सप्रेस पार्सल एक हवाई एक्‍सप्रेस पार्सल उत्‍पाद है जो पार्सलों का समयबद्ध वितरण करता है । ये पार्सल हवाई-मार्ग अथवा उपलब्‍ध दूसरे द्रुततम माध्‍यम से भेजे जाएंगे ।

• एक्‍सप्रेस पार्सल कंसाइनमेंट का न्‍यूनतम प्रभार्य वज़न 0.5 कि.ग्रा. है । खुदरा ग्राहक द्वारा डाकघर काउंटर पर एक्‍सप्रेस पार्सल कंसाइनमेंट की बुकिंग करने का अधिकतम वज़न 20 कि.ग्रा. होगा जबकि निर्धारित केंद्रों पर संविदागत ग्राहकों (बिज़नेस/कॉर्पोरेट) के लिए एक्‍सप्रेस पार्सल कंसाइनमेंट की बुकिंग का अधिकतम वज़न 35 कि.ग्रा. है ।

• घर-घर सेवा : सभी एक्‍सप्रेस पार्सल कंसाइनमेंटों का वितरण घर पर किया जाएगा चाहे उनका वज़न कितना भी हो । बिज़नेस/कॉर्पोरेट ग्राहकों के परिसर से पार्सल उठाने की सुविधा है ।

• बीमा : एक्‍सप्रेस पार्सल कंसाइनमेंटों का वज़न अथवा उनका मूल्‍य चाहे कुछ भी हो, इनके लिए किसी बीमा-संरक्षण की आवश्‍यकता अनिवार्य नहीं है ।

• पुनर्प्रेषण एवं प्रेषक को वापसी : एक्‍सप्रेस पार्सलों के ग्राहकों के लिए पुनर्प्रेषण की सुविधा नहीं होगी, तथापि कंसाइनमेंट का वितरण न होने की स्‍थिति में उसे प्रेषक को लौटा दिया जाएगा । जिस माध्‍यम से कंसाइनमेंट प्राप्‍त हुआ है, उसे उसी माध्‍यम से उसके प्रेषक को लौटा दिया जाएगा ।

• क्षतिपूर्ति : एक्‍सप्रेस पार्सल अथवा इसकी अन्‍तर्वस्‍तुओं के खो जाने अथवा नष्‍ट हो जाने की स्‍थिति में देय क्षतिपूर्ति राशि एक हज़ार रूपए अथवा पार्सल या खोई हुई अन्‍तर्वस्‍तु के वास्‍तविक मूल्‍य, इसमें से जो कम हो, तक सीमित होगा ।
• डाक – व्‍यय का भुगतान :

    ο खुदरा ग्राहक इस सेवा के लिए डाक-व्‍यय का भुगतान डाक टिकट अथवा नकद अथवा फ़्रैंकिंग के जरिये कर सकते हैं ।
    ο कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए डाक-व्‍यय का भुगतान करने के लिए निम्‍नलिखित विकल्‍प उपलब्‍ध हैं –

• अग्रिम जमा सुविधा : ग्राहक अग्रिम जमा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ।

• उधार सुविधा : ग्राहक एक्‍सप्रेस पार्सल कंसाइनमेंटों की बुकिंग के लिए निर्धारित शर्तों एवं मानदंडों को पूरा करके सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ।

• बुकिंग करते समय भुगतान : अपने एक्‍सप्रेस पार्सल कनसाइनमेंटों की बुकिंग के लिए अग्रिम जमा सुविधा अथवा उधार सुविधा का लाभ न लेने वाले कॉर्पोरेट ग्राहक अपने कंसाइनमेंटों की बुकिंग करते समय भुगतान कर सकते हैं ।

• मात्रा आधारित छूट : विभाग के साथ अनुबंध पर हस्‍ताक्षर करने वाले थोक अथवा कॉर्पोरेट ग्राहकों को निर्धारित शर्तों के अधीन आकर्षक छूट दी जाती हैं । मूल्‍य-देय/कैश ऑन डिलीवरी ।

• मूल्‍य देय एक्‍सप्रेस सुविधा खुदरा ग्राहकों के लिए उपलब्‍ध है । इस सुविधा के अंतर्गत ग्राहक पार्सल प्राप्‍त करते समय वस्‍तु के मूल्‍य के रूप में अधिकतम ₹ 5,000/- तक की राशि का भुगतान कर सकते हैं ।

एक्‍स्‍प्रेस पार्सल की दरे

वज़न खंड

500 ग्राम तक

5 कि.ग्रा. तक प्रत्‍येक अतिरिक्‍त 500 ग्राम पर

5 कि.ग्रा. से ऊपर प्रत्‍येक अतिरिक्‍त 500 ग्राम पर

दूरी

 

 

 

स्‍थानीय

₹30

₹8

₹10

राज्‍य के भीतर

₹50

₹14

₹16

पड़ोसी राज्‍य

₹60

₹18

₹20

अन्‍य राज्‍य

₹80

₹20

₹22

मेट्रो एवं राज्‍य की राजधानियों के बीच*

₹70

₹18

₹20

*बशर्तें यह राज्‍य के भीतर, अथवा पड़ोसी राज्‍य के अंतर्गत न आता हो ।


एक्‍सप्रेस पार्सल से संबंधित सूचनाएं :
व्‍यवसाय विकास समूह : 033-2212 0242, 033-2212 0166   ई मेल : bdcwbc@gmail.com
सेवा संबंधी अधिक जानकारी : क्‍लिक
संतुष्‍ट नहीं है ? शिकायत दर्ज करने के लिए क्‍लिक करें ।


 
 
 
 

यह वेबसाइट डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार का है ।
Saturday 21st December 2024 को अंतिम बार अपडेट किया गया ।